कहां हैं अतीक के भाई अशरफ की बीवी-बेटी ससुर बोले- पुलिस उठाकर ले गई, पुलिस का जवाब- हम नहीं ले गए; अतीक के बेटों का भी पता नहीं अतीक अहमद के बेटे एजम और अबान के बाद अब उनके छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब और उसकी बेटी के भी गायब होने का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस दोनों को पूछताछ के नाम पर हिरासत में ले गई थी। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि उन्होंने न तो जैनब और न उनकी बेटी को हिरासत में लिया है और न ही घर से उठाया है।

अतीक का भाई अशरफ अभी बरेली जेल में बंद है। अतीक का भाई अशरफ अभी बरेली जेल में बंद है। इससे पहले अतीक की पत्नी ने शाइस्ता परवीन ने अपने दोनों नाबालिग बेटों को उठा ले जाने का पुलिस पर आरोप लगाया था। हालांकि, पुलिस ने इसका खंडन किया था। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि अतीक के बेटों को घर से नहीं उठाया गया। परिवार के आरोप और पुलिस की सफाई के बीच अब यह सवाल और गहराता जा रहा है कि आखिर अतीक के बेटे और अशरफ की पत्नी और बेटी कहां हैं?
जैनब के पिता ने CJM कोर्ट में दिया था आवेदन
शाइस्ता भी CM को लिख चुकी हैं पत्र
शाइस्ता परवीन ने CM योगी को भी पत्र लिखा है। पत्र में CM योगी से उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। यह आशंका भी जताई है कि उनके बेटों और शौहर अतीक अहमद की हत्या हो सकती है। अतीक अहमद के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ ने दैनिक भास्कर को बताया कि यह पत्र शाइस्ता परवीन की ओर से सीएम के पोर्टल पर भेजा गया है। अभी हाल ही में बसपा से जुड़ीं शाइस्ता परवीन ने लिखा है कि इस हत्याकांड से उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है।
उनके दो नाबालिग बेटों को पुलिस कई दिन से उठाए हुए है और उनके बच्चों की जान को खतरा है। पत्र में आरोप लगाया है कि पुलिस उनके बेटों का एनकाउंटर कर सकती है। पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की पुलिस जेल में ही हत्या करा सकती है। शाइस्ता ने योगी आदित्यनाथ से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है अतीक की सुरक्षा का मामला
\s\sअतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है। कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। वकील ने अतीक की सुरक्षा पर सवाल उठाए।
धूमनगंज इंस्पेक्टर को रिपोर्ट देने के आदेश
उधर, शुक्रवार को शाइस्ता परवीन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान पुलिस की रिपोर्ट पर सीजेएम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कहा कि अतीक के नाबालिग बेटे एजम और अबान के मामले में थाने ने अधूरी रिपोर्ट दाखिल की थी। दोबारा रिपोर्ट मांगने पर भी कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दाखिल की गई। दोनों मामले में धूमनगंज इंस्पेक्टर को कोर्ट में अपनी आख्या देने का आदेश दिया गया है। वहीं, प्रयागराज पुलिस का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले की विवेचना थाना प्रभारी धूमनगंज कर रहे हैं। वह विवेचना के संबंध में बाहर हैं।
शाइस्ता की अर्जी पर पुलिस की दो टूक, हम आपके बेटों को लेकर नहीं आए
इससे पहले, अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटे एजम और अबान के बारे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दी थी। आरोप लगाया था कि धूमनगंज पुलिस ने दोनों बेटों और उसके दोस्त रेहान को 24 फरवरी को घर से अवैध तरीके से उठा लिया था। पुलिस ने 3 दिन बाद भी कोई जानकारी नहीं दी कि दोनों को कहां रखा गया है। शाइस्ता ने 27 फरवरी को जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था। इसमें गुरुवार यानी 2 फरवरी को सुनवाई हुई। इसमें धूमनगंज पुलिस ने कहा था कि अतीक के बेटे एजम और अबान को पुलिस अपने साथ नहीं ले गई।