यूपी सरकार ने जारी की लॉक डाउन 5.0 की गाइडलाइन
UP की गाइडलाइन, अब तीन शिफ्ट में 100 फीसदी खुलेंगे सरकारी दफ्तर
कुमार अभिषेक
लखनऊ, 31 May, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर दी है. इस एडवाइजरी के वजह से अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है
आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल खुलेंगेरेस्टोरेंट्स, होटल, मॉल को खोलने की इजाजत
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. यूपी (उत्तर प्रदेश) सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से अलग और चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूर्ण तरीके से छूट दी जाएगी . ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. इसी के साथ यूपी में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह है कि 100 फीसदी हाजिरी के साथ दफ्तर खुलेंगे.
यूपी में सरकारी कार्यालय 100 फीसदी हाजिरी के साथ खोले जाने की गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन इसके साथ एक शर्त यह है कि काम का ढर्रा पहले से बदला होगा. गाइडलाइंस के मुताबिक कार्यालय अब तीन पालियों में खुलेंगे. पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 और तीसरी पाली 11 बजे से 7 बजे तक होगी. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दफ्तरों में भीड़ न हो और स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर सके.
बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर दी है. इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है.
उत्तर प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे. इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे. वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि खोलने के तौर-तरीकों पर विस्तृत मानक और तौर तरीके के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होगी.