केंद्र सरकार ने 86,912 करोड़ रुपये का GST मुआवजा किया जारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST मुआवजा देर से मिलने पर राज्यों की शिकायत पर संसद में बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री जी ने कारण बता दिया है कि क्यों कुछ राज्यों को GST का पैसा नहीं मिल पा रहा है।

GST: कई राज्यों की शिकायत रहती है कि उन्हें GST मुआवजे की राशि समय पर नहीं मिल पाती है अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में इसके पीछे क्या वजह है यह भी बताया है। आपको भी इसकी वजह जानकर हैरानी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST मुआवजा देर से मिलने पर राज्यों की शिकायत पर संसद में बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री जी ने कारण बता दिया है कि क्यों कुछ राज्यों को GST का पैसा नहीं मिल पा रहा है।

वित्त मंत्री ने इसके पीछे का कारण बताने के साथ राज्यों को नसीहत भी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि GST मुआवजे में देरी के लिए केंद्र को दोष देने के बजाय राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महालेखाकार के एजी विवरण (Accountant General’s Authentication Certificate) समय पर भेजे जाएं। ये GST का पैसा मिलने के लिए महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं। इसका पालन सभी राज्यों को करना होता है।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब :-

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक के ए राजा और आरएसपी से एन के प्रेमचंद्रन द्वारा उठाए गए GST मुआवजे पर कई प्रश्नों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि केरल सरकार ने एजी के बयान पांच साल यानी 2017-18 से 2021-22 तक नहीं भेजे हैं। उन्होंने कहा, “मैं अपने रिकॉर्ड देख रही हूं और कह रही हूं कि केरल ने 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के GST मुआवजे के लिए एजी के एक भी सर्टिफिकेट नहीं भेजे हैं।

मुझे खेद है कि आपने इसे एक साल के लिए भी नहीं भेजा है। साल-दर-साल बीत रहा है और इस तरह सदन का बहुमूल्य समय खराब हो रहा है।इसके साथ वित्त मंत्री की ओर से बताया गया कि सभी राज्यों को 31 मई, 2022 तक 86,912 करोड़ रुपय GST मुआवजा दे दिया गया है। आगे कहा कि कानून के अनुसार, GST Council ही ये तय करती है कि किसे मुआवजा जारी किया जाएगा कि नहीं। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

यह प्रक्रिया पहले से तय है :-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि GST कानून के नियमों के मुताबिक, केंद्र को राज्य सरकारें एजी ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट देती है और यह अनिवार्य प्रकिया है। अगर एजी सर्टिफिकेट में देरी होती है, तो यह अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के बीच का मामला है। उन्हें इसे सुलझना है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, “क्या आपने अपना मुआवजा बकाया प्राप्त करने के लिए मुझे एक साल के लिए भी एजी का प्रमाणित खाता भेजा है? फिर, यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार समय पर धन जारी नहीं कर रहा है। प्रमाणित अधिकृत बयान एक वर्ष के लिए भी नहीं पहुंचा है।

उन्होंने इसके बाद वित्त मंत्री जी ने केरल की ओर इराशा करते हुए कहा कि दक्षिण के एक भी राज्य की ओर से GST लागू होने के बाद से एजी सर्टिफिकेट नहीं भेजे गए हैं। केरल के सांसद एनके प्रेमचंद्रन (जिन्होंने ने जीएसटी मुआवजे को लेकर सवाल पूछा था) को कहा कि राज्य सरकार से बातचीत करें और एजी सर्टिफिकेट एक बार में भेजने का अनुरोध करें।

इसका बाद वित्त मंत्री जी कहती हैं कि आपने एक साल से भी (एजी सर्टिफिकेट) नहीं भेजा है और आप हम पर आरोप लगाते रहते हैं कि हम आपको समय पर पैसा नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत टैक्स डिवॉल्यूशन के मामले में वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों को एक की जगह दो किश्तें दी गई हैं। केरल को भी इससे फायदा हुआ।

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तमिलनाडु राज्य को GST मुआवजा किया गया जारी :-

आगे उन्होंने कहा कि 2017-18 के लिए तमिलनाडु से एजी सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए हैं और राशि जारी कर दी गई है। तमिलनाडु के लिए 2020-21 के लिए एजी का ऑथेंटिकेटेड आंकड़ा लगभग 4,223 करोड़ रुपये है, भले ही कुछ विवाद हैं, लेकिन इसे मंजूरी दे दी जाएगी।

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Statement मिलने पर हम इसे क्लियर कर देंगे :-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण जी ने कहा, “स्टेटमेंट की प्राप्ति पर हम सब क्लियर कर देंगे। आपने इसे एक साल के लिए भी नहीं भेजा है, और आप हम पर आरोप लगाते रहते हैं कि हम आपको समय पर पैसा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला जल्दी सुलझना चाहिए और स्टेटमेंट मिलते ही राज्यों को पैसा केंद्र सरकार जारी कर देगी।

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