MHA ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्या के लिए ये सूचना जारी की है.CAA को लेकर मचे हाहाकार के बाद अब गृह मंत्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
गृहमंत्री ने 28 मई को एक नोटिस जारी किया जिसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 11 मुस्लिम शरणार्थियों ने से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए।
इस नोटिस में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू सिख जैन और बौद्ध धर्म जैसे मुस्लिम इमो से नागरिकता के लिए भी आवेद
बिना CAA मिलेगी भारत की नागरिकता
सूत्रों के द्वारा मिली सूचना के अनुसार नए सीए के कानून के तहत नियम तैयार नहीं है। सीए कानून के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश और के हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रदान किया है, लेकिन इसके अभी नए नियम बाकी है।
नागरिकता के लिए पहले से चल रहे हैं। नियमों के तहत ही अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
MHA ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्य के लिए ये अधिसूचना जारी की है
CAA का हुआ था व्यापक विरोध
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर आई तो देश में काफी झगड़ा फसाद हुआ, मुस्लिम संगठनों व गैर सरकारी संगठनों और भारत के विपक्षी पार्टियों ने इस कानून को मुस्लिमों के भेदभाव ई बता कर विरोध किया। इसी कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन हुआ था.
कौन-कौन हैं नागरिकता के पात्र
एमएएच की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय नागरिकता के लिए वह लोग आवेदन कर सकते हैं जो गुजरात के मोरबी राजकोट पाटन और वडोदरा में रह रहे हैं। इसके अलावा जो सन आरती छत्तीसगढ़ में दुर्गा दुर्गा और बलौदा बाजार में रह रहे हैं और राजस्थान में जो उदयपुर पाली बाड़ मेरा और सुराही में रह रहे हैं, वे लोग भी इसके पात्र हैं। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे लोग भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते
नागरिकता कानून 1955 है आधार
एम ए एच के नोटिफिकेशन में कहा गया कि नागरिकता कानून 1955 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय सरकार ने कानून की धारा 5 के अंतर्गत यह कदम उठाया है और इसके अंतर्गत उपयुक्त राज्य और जिला में रह रहे अफगानिस्तान पाकिस्तानी बांग्लादेशी के हिंदू सिख जैन बौद्ध धर्म पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता के तौर पर पंजीकृत कराने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।
कलेक्टर या गृह सचिव करेंगे जांच
गैजेटेड नोटिफिकेशन में जारी जानकारी दी गई है कि भारतीय नागरिकता के लिए अब पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वह जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर या हरियाणा और पंजाब के गृह सचिव जरूरत पड़ने पर इन आवेदनों की जांच कर सकती।
CAA को लेकर मचे हाहाकार के बाद अब गृह मंत्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।