चेन्नई और पड़ोसी जिलों जैसे चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में, यात्रियों को ई-पंजीकरण के बिना भी लोगो को टैक्सी, कैब और ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर सकते है । टैक्सी में केवल तीन यात्रियों और ऑटो में केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति ।
सरकार ने चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों के भीतर इंट्रा और अंतर-जिला सार्वजनिक बस सेवाओं को चलने की अनुमति दी लेकिन केवल 50% लोगो को बैठने की अनुमति |
चेन्नई मेट्रो को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मेट्रो में केवल 50% लोगो बैठने की अनुमति । 23 अन्य जिलों के मामले में, यात्रियों को टैक्सी, कैब और ऑटो-रिक्शा पर यात्रा करने की अनुमति ई-पंजीकरण के साथ।
अनुमति है
किराना, सब्जी की दुकानों और मीट स्टॉल को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच खुलेंगे । इस दौरान फुटपाथ पर फूल और फल बेचने वाली दुकानों को भी सामन बेचने की अनुमति दी गयी
भोजनालयों, बेकरियों को दुकान खोलने की अनुमति सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीचहोम डिलीवरी । इस अवधि के दौरान खाद्य वितरण सेवाओं को भी संचालित करने की अनुमति |
सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ग्राहकों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच सेवा देने की अनुमति । इस दौरान मिठाई और नमकीन की दुकान भी खुल सकती है
सभी आवश्यक सरकारी विभागों को अपने 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमतिऔर शेष विभागों को अपने 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति सभी निजी कंपनियों को 33% कर्मचारियों के साथ अनुमति
यात्रा
जिले कृष्णागिरी, अरियालुर, कुड्डालोर, पुदुक्कोट्टई, धर्मपुरी, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, मदुरै, पेरम्बलुर,, रामनाथपुरम, तिरुवन्नामलाई , रानीपेट, शिवगंगा, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली, तिरुप्पत्तूर, तिरुवन्नामलाई,कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तिरुचि, हैं।
शादियों में शामिल होने के लिए ई-पंजीकरण के साथ। इस संबंध में आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर (जिस जिले में शादी निर्धारित है) को http://eregister.tnega.org के माध्यम से किया जा सकता है। शादियों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने प्रतिष्ठानों, दुकानों और सेवा केंद्रों के कामकाज के घंटे भी बढ़ा दिए हैं, जिन्हें पहले से ही व्यवसाय के लिए फिर से खोलने की अनुमति