सेविंग व सैलरी अकाउंट से Transaction पर लगेगा Cash Handling Charge, 1 मार्च से लागू होगा नया नियम


नोटबंदी के बाद अब सरकार ने कैश के लेनदेन पर नया शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। 1 मार्च से खाते से कैश निकालने व जमा करने पर बैंकों में Cash Handling Charge लगेगा। निजी बैंकों ने इसकी दरें भी अब जारी कर दी हैं। सरकारी बैंक भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। इन सारे नियम के‌ अनुसार हर महीने पहले चार लेनदेन आप लोगों के मुफ्त रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाएगा।

बैंकों में 1 मार्च से लागू होगा नया नियम :-

बैंकों में 1 मार्च से लागू होगा नया नियम लिए जाएंगे अब Cash Handling Charge

Cashless Economy को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कैश निकालने और जमा करने पर यह नए नियम को लागू किर दिया हैं। इसके तहत न सिर्फ अपने खाते से कैश के लेन-देन पर बल्कि थर्ड पार्टी के कैश को जमा करने में भी 150 रुपये Cash Handling Charge के अलावा Service Tax और शेष लगेगा। हालांकि इस नियम के दायरे निजी बैंकों में 1 मार्च से लागू होगा नया नियम पहले चार लेनदेन को मुफ्त किया गया है उसके बाद कैश लेनदेन करने पर शुल्क लगेगा।

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यह होने वाला है Cash Handling Charge :-

सेविंग व सैलरी अकाउंट से लेनदेन पर लगेगा Cash Handling Charge

एक व्यक्ति को खाते में कैश जमा करने या निकालने के लिए महीने में केवल चार मौके मुफ्त मिलेंगे। इसके बाद पांचवें ट्रांजेक्शन में 150 रुपये Cash Handling Charge के अलावा Service Tax और शेष मिलाकर करीब 173 रुपये अतिरिक्त Tax देने होंगे। होम ब्रांच में केवल दो लाख रुपये एक माह में केवल कैश जमा किया जा सकता है।

दो लाख से ऊपर जमा कराने पर पांच रुपये प्रति हजार, 150 रुपये Cash Handling Charge, Service Tax और शेष चार्ज अलग से लगने वाला है। आपको यह खास बात बता है कि दो लाख की सीमा के बाहर अगर दस हजार भी अतिरिक्त जमा कराए तो उस पर भी 150 रुपये Cash Handling Charge, Service Tax, शेष और पांच रुपये प्रति हजार शुल्क लगने वाला है।

नॉन होम ब्रांच में एक दिन में अधिकतम 25 हजार रुपये जमा कराए जा सकते हैं। इससे ऊपर कैश जमा कराने पर पांच रुपये प्रति हजार के अलावा 150 रुपये, Service Tax और शेष चार्ज लगेगा।

थर्ड पार्टी को कैश लेन-देन करने पर एक दिन में अधिकत्तम 25 हजार रुपये ही Transaction किया जा सकता है। इस पर भी 150 रुपये सर्विस टैक्स और शेष चार्ज अलग से लगेगा। 25 हजार से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन को अनुमति आप लोगों को नहीं होगी।

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