देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी में एबीजी शिपयार्ड पर केस, 13 जगह छापे:

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बैंक धोखाधड़ी पर CBI की रिपोर्ट:

देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन चेयरमैन व प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और 3-overline4 आरोपितों के ठिकानों पर शनिवार को छापे मारे। इनके खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के नेतृत्व वाले 28 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि अग्रवाल के अलावा कंपनी के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संतनाम मुथुस्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवतिया एवं एबीजी इंटरनेशनल प्रा.लि. नामक कंपनी को भी आरोपित बनाया गया है। कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ आइपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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यहां की गई छापेमारी :

सीबीआइ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे समेत 13 जगहों पर आरोपित कंपनियों और उसके तत्कालीन अधिकारियों के परिसरों की शनिवार को तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

2019 में पहली बार शिकायत दर्ज कराई गई:

एसबीआइ की तरफ से सबसे पहले आठ नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस overline 4R सीबीआइ ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। बैंक ने उसी साल अगस्त में नए सिरे से शिकायत दर्ज कराई थी। डेढ़ साल की जांच पड़ताल के बाद सीबीआइ ने सात फरवरी को एफआइआर दर्ज की थी। अंर्स्टएवं यंग द्वारा फोरेंसिक आडिट में सामने आया था कि आरोपितों ने 2012-17 के दौरान धन का दुरुपयोग किया।

लोन में मिली रकम को दूसरे मद में लगाया :

सीबीआइ ने कहा है कि कंपनी ने लोन रकम का उपयोग मूल उद्देश्यों के अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए किया। एसबीआइ की शिकायत के अनुसार, कंपनी पर बैंक का 2,925 overline Phi , आइसीआइसीआइ बैंक का 7,089 करोड़, आइडीबीआई बैंक का 3,634 करोड़, बैंक आफ बड़ौदा का 1, 614 = , पीएनबी का 1,244 और आइओबी का 1,228 करोड़ का बकाया है। कंपनी के लोन अकाउंट को जून 2016 में एपीए घोषित कर दिया गया था ।

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