योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी छूट, साथ में सब्सिडी भी 20000 से 1 लाख तक की होगी बचत

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उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी की छूट देने का ऐलान किया है। साथ ही सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। लोगों को 20000 से 1 लाख तक की बचत होगी।

यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, नहीं देना होगा टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार 14 अक्टूबर, 2022 से 3 साल के लिए इसकी खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने का फैसला किया है। साथ ही यूपी में ही निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर यह छूट 5 साल के लिए मान्य होगी। सरकार की ओर से सभी जिलों के RTO को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालनकरने के आदेश दिए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत

इलेक्ट्रिक वाहनों के अर्थ के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अनुसार, EV इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने वाले सभी ऑटोमोबाइल को बताता है जो बैटरी,अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं। इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं।

इस फैसले से वर्तमान में आगरा में 3,997 ईवी मालिकों को गा, जिन पर 14 अक्टूबर, 2022 के बीच टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाया गया है। आगरा के संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) में अब तक 11340 ईवी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 14 चुके हैं। इसमें 437 ई-रिक्शा, 30 कार और बाकीअक्टूबर, 2022 से एप में खोलें 7 वाहन खरीदे जादोपहिया (EV) शामिल हैं।

केंद्र सरकार की छूट के अलावा है यह छूट

यूपी सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ईवी के रजिस्ट्रेशन का अंतर खत्म हो जाएगा और रेट राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक समान होंगे

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दोपहिया वाहनों पर 20 हजार और कार पर लाख तक की होगी बचत

केंद्र सरकार और रा र द्वारा प्रदान की गई इन राहतों से सड़क वाहनों की लागत 15,000 रुपए से 20,000 रुपए तक और कारों की लागत 1 लाख रुपए तक कम हो जाएगी। नीति केअनुसार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी मूल्य पर 15 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों खरीद-बिक्री पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट

प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन न्यूफैक्चरिंग और मॉबिलिटी पॉलिसी 2022 के मुताबिकि 14 अक्टूबर से 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश में बिके और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा, 14 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की प्रभावी अवधि के चौथे और 5वें वर्ष में यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक, निर्मित, बेचे गए, रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, राज्य में खरीदी जाने वाली पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर्स को 1,00,000 प्रति वाहन तक ई- गुड्स कैरियर्स की खरीद पर फैक्ट्री प्राइस पर 10 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार सरकारी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को एडवांस लेने की भी अनुमति देगी।

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