उत्तर प्रदेश सरकार ने किया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बड़ी छूट का ऐलान, 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ

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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार ने होली से पहले एक बड़ा तोहफा खरीददारों को दिया है। अब इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

Lucknow : इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बड़ा फैसला किया है। इसके अनुसार अब यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया है।

इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। वहीं प्रदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदने पर यह डिस्काउंट 5 साल तक ही मान्य होगी। सरकार की तरफ से यह सभी जनपदों के‌ RTO को भी तत्काल प्रभाव से निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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ईवी का अर्थ‌ क्या है? :-

इलेक्ट्रिक व्हीकल से आशय के संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इसके अनुसार वो ईवी का अर्थ इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करने वाले‌ उन‌ सभी‌ Automobile से है जो अल्ट्रा कैपेसिटर, बैट्री अथवा ईंधन सेल से चालित होते हैं। इनमें समस्त 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एवं 4 व्हीलर स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (HEV), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (BEV) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FCEV) सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया सभी व्हीकल्स पर मिलेगा शत प्रतिशत डिस्काउंट :-

प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति वर्ष 2022 के मुताबिक, 14 October 2022 – 13 October 2025 तक उत्तर प्रदेश सरकार में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) पर कर से शत प्रतिशत डिस्काउंट लोगों को दी जाएगी। वहीं 14 October 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित बिक्रीकृत व रजिस्ट्रीकृत ईवी पर भी शत प्रतिशत छूट मिलने वाली है।

14 अक्टूबर 2022 से 3 साल तक ईवी खरीद पर टैक्स व रजिस्ट्रेशन पर शत प्रतिशत छूट :-

ईवी की खरीद पर अब उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस खरीददारों से नहीं लेगी। 14 अक्टूबर 2022 से 3 साल तक ईवी खरीद पर शत प्रतिशत टैक्स व रजिस्ट्रेशन पर डिस्काउंट मिलेगी। इससे राज्य में मौजूदा लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनर्स के साथ-साथ ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे खरीददारों को बड़ी राहत मिलेगी। जिन लोगों ने 14 October 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी कर ली है और टैक्स व रजिस्ट्रेशन दोनों फीस भर दी है, उनका पैसा स्वत: ही उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनर को कोई प्रयास नहीं करना है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रेट होंगे एकसमान :-

उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य के इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को बड़ा लाभ होने की संभावना है। उन्हें राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के माध्यम से बड़ी रकम की बचत होगी। संभावना यह है कि ऑन रोड दोपहिया वाहनों की कीमत में 15 – 20 हजार रुपए तक और कारों की कीमत में एक लाख रुपए तक का अंतर आ जाएगा। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का यह अंतर खत्म होने वाला है। अब दोनों प्रदेशों में रेट एकसमान हो जाएंगे।

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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अब उपभोक्ताओं को मिलेगी सब्सिडी :-

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मुताबिक, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी प्राप्त होगी। नीति के अनुसार राज्य में अधिकतम 1000 E- Goods Careers को प्रति वाहन 1,00,000 रुपये तक E-Goods Careers की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 फीसदी की लोगों को सब्सिडी भी दी जाएगी।

इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया व्हीकल्स पर 5,000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को एडवांस लेने की भी अनुमति देगी।

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